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हिमाचल: फ्लैट बेचने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा, 40 लाख रुपये हड़पे, कोर्ट ने दिए FIR के आदेश

Anil Kashyap
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न्यूज अपडेट्स 
ऊना, 23 फरवरी। ऊना में फ्लैट बेचने के नाम पर एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। एक सरकारी कर्मचारी और उसकी पत्नी ने मिलकर एक व्यक्ति को वह फ्लैट बेच दिया, जिसके वे मालिक ही नहीं थे। पीड़ित की गुहार जब पुलिस और एसपी ने नहीं सुनी तो अदालत ने कड़ा रुख अपनाया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नेहा शर्मा ने पुलिस को आरोपी पति-पत्नी के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

शिकायतकर्ता धर्मेन्द्र कुमार निवासी शिवपुर (अम्ब) के अनुसार उन्होंने अपनी पत्नी कृष्णा देवी के नाम पर एक 2-BHK फ्लैट खरीदने के लिए प्रीतम कसना और उसकी पत्नी परमजीत कौर से सौदा किया था। प्रीतम कसना एक सरकारी कर्मचारी है। यह सौदा 44 लाख रुपए में तय हुआ, और इकरारनामे में आरोपी ने अपनी पत्नी परमजीत कौर को उस संपत्ति का मालिक बताया। विश्वास करके धर्मेन्द्र ने आरोपियों को लगभग 40 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। पैसे लेने के बाद जब आरोपी रजिस्ट्री (बैनामा) करने में आनाकानी करने लगे तो धर्मेन्द्र ने पैसे वापस मांगे। बात नहीं बनी तो मामला कोर्ट पहुंचा। मध्यस्थता के दौरान आरोपियों ने अपनी गलती मानी और वायदा किया कि वे 30 मई, 2025 से पहले 34 लाख रुपये लौटा देंगे, लेकिन तय तारीख बीत जाने के बाद भी एक भी पैसा वापस नहीं किया गया।

जब पैसे नहीं मिले तो धर्मेन्द्र ने कोर्ट में एग्जीक्यूशन दायर की और आरोपियों की जमीन/फ्लैट कुर्क करने की मांग की। जब राजस्व रिकॉर्ड खंगाला गया, तो होश उड़ाने वाला सच सामने आया। जिस फ्लैट का सौदा हुआ था, आरोपी पति-पत्नी उसके मालिक ही नहीं हैं। उन्होंने धोखे से दूसरों की संपत्ति का इकरारनामा कर लाखों रुपए ठग लिए। 

धर्मेन्द्र के वकील योगेश्वर पाठक ने बताया कि इस फर्जीवाड़े की शिकायत पुलिस थाना और एसपी ऊना से भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः पीड़ित ने अदालत की शरण ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीजेएम नेहा शर्मा ने पुलिस काे तुरंत आरोपी प्रीतम कसना और परमजीत कौर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं।

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