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बिलासपुर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) बिलासपुर राजेश कुमार कौशल (Rajesh Kumar Kaushal) ने बताया कि जिला में स्थित शैक्षणिक संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों को लाने व ले जाने के लिए प्रयुक्त वाहन हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम 1999 के अन्तर्गत नियम 73ए की अनुपालना अवश्य सुनिश्चित करें ताकि छात्रों के जीवन रक्षा की सुनिश्चितता के साथ- साथ सड़क सुरक्षा नियमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा सके।
उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में अधिनियम को परिवहन विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होने कहा कि सभी शिक्षण संस्थान जिन्होंने स्वंय बसे संचालित की हो अथवा स्कूलों द्वारा अनुबंध अधार पर ली गई प्राइवेट संविदा वाहन या हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें, मोटर कैब अथवा मैक्सी कैब प्रयोग में लाई जा रही है या फिर स्कूल प्रबंधन द्वारा किसी भी बस का प्रावधान करने के लिए नियम 73 ए के अन्तर्गत दी गई शर्तो का कड़ाई से पालन करना होगा।
उन्होने कहा कि कोई भी संस्थान इस नियम का उल्लंघन न करे। वाहन अथवा बस चालक के पास वाहन से सम्बधित सभी प्रकार के दस्तावेज, बीमा, परमिट तथा लाइसेंस आदि दस्तावेज होने आवश्यक है। उन्होने कहा कि शैक्षणिक सस्थाओं की ओर से इस सम्बध में यदि ढील बरती जाती है तो उसे गभीरता से लेते हुए उनके खिलाफ 73 ए तहत नियमों के अनूरूप कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जिसमें वाहनों की जब्ती भी की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि सभी निजी व सरकारी स्कूल जो इस प्रावधान के अन्तर्गत स्कूल बसों व अन्य परिवहन सुविधा का सचांलन कर रहे है वह अपने शैक्षणिक संस्थान में प्रयोग की जाने वाली वाहनों की सूची को प्रदेश सरकार द्वारा जारी स्कूल सुरक्षा दिशानिर्देशों का प्रमाणित घोषणा पत्र अथवा अडरटेकिंग के साथ 15 दिन के भीतर इस कार्यालय को भेजना सुनिशिचत करें।