हिमाचल के DGP संजय कुंडू को हटाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बुधवार को हुई सुनवाई में SC ने हाईकोर्ट को कहा कि संजय कुंडू को भी पक्ष रखने का मौका दिया जाए। कुंडू के वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी थी कि हाईकोर्ट ने उन्हें नहीं सुना। इस पर SC ने कहा कि रिकॉल एप्लीकेशन को 2 हफ्ते के भीतर निपटाया जाए। तब तक संजय कुंडू अपने पद पर बने रहेंगे।
हिमाचल हाईकोर्ट में कल इस मामले की सुनवाई होनी है। 3 दिन पहले ही संजय कुंडू ने हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों को SC में चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने निशांत को धमकाने से जुड़े केस में 26 दिसंबर 2023 को DGP संजय कुंडू और कांगड़ा SP शालिनी अग्निहोत्री को पद से हटाने के आदेश दिए थे। संजय कुंडू को एक दिन पहले यानी मंगलवार को पद से हटाने के सरकार ने आदेश जारी किए थे। इसके बाद शाम को IPS अफसर सतवंत अटवाल को कार्यकारी DGP नियुक्त किया गया था।
चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ की बैंच ने हिमाचल के सेक्रेटरी (होम) को निर्देश दिए कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए इन दोनों अफसरों को उनके पदों से बदला जाना चाहिए।