Click Here to Share Press Release Through WhatsApp No. 82196-06517 Or Email - pressreleasenun@gmail.com

बिलासपुर: नाबालिग युवती से दुराचार मामले में कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, लगाया जुर्माना

News Updates Network
By -
0
न्यूज अपडेट्स 
बिलासपुर 29 नवंबर - विशेष न्यायधीश बिलासपुर चिराग भानू सिंह की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला करते हुए पवन कुमार पुत्र राम लाल निवासी गांव समलेटू, डा० मातला, त0 झण्डुता जिला बिलासपुर को पोक्सो की धारा 6 के तहत दोषी करार देते हुए उसे 10 साल का कठोर कारावास व एक लाख रु. जुर्माने की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि जुर्माना न देने की सूरत में उसे अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

मामले की तथ्यों की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी चन्द्रशेखर भाटिया ने बताया कि 17 अगस्त 2019 को नाबालिग पीड़िता के पिता ने जिला- बिलासपुर पुलिस के समक्ष शिकायत पत्र दिया था कि उसकी नाबालिग बेटी को दोषी पवन कुमार बहला-फुसला कर 14 अगस्त 2019 को शाम के समय अपने घर समलेटू गांव में ले गया तथा उसके साथ दो दिन तक दुराचार किया। 

बिलासपुर पुलिस ने मामला दर्ज करके इसकी व्यापक तफ्तीश इंस्पेक्टर यशवन्त परमार ने अमल में लाई तथा तफ्तीश मुुक्कमल होने पर 16 अक्तूबर 2019 को माननीय अदालत में समायत हेतू पेश किया।
 
माननीय विशेष न्यायधीश विलासपुर ने 20 जनवरी 2020 को दोसी पर आरोप तय किए। अभियोजन पक्ष ने कुल 20 गबाह  पेश किए तथा बचाव पक्ष ने कोई गवाह पेश न किया। दोनों पक्षों के तर्क-वितर्क सुनने के उरान्त आज विशेष न्यायधीश महोदय ने दोसी पवन कुमार को उपरोक्त अपराध का दोषी माना तथा उपरोक्त सजा सुनाई है।

Post a Comment

0 Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!