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बिलासपुर: एससीएसटी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों में गंभीरता से छानबीन करे अधिकारी : DC

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बिलासपुर 21 अप्रैल - जिला में अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार रोक अधिनियम 1989 (1995) के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अनुसूचित जाति एवं जन जाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) 1989(1995) के अंतर्गत जिला बिलासपुर में चल रहे मामलों के सदंर्भ में विस्तृत रूप से चर्चा की गई।

उपायुक्त ने बताया कि इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न धाराओं में 46 मामले कोर्ट में चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त गत 7 जून 2022 से लेकर अब तक इस अधिनियम के अंतर्गत नए 12 केस पुलिस विभाग द्वारा दर्ज करवाए गए हैं जिसमें से 11 मामलों में कल्याण विभाग द्वारा  संबंधित व्यक्ति को 2लाख 25 हजार रूपये राहत राशि के रूप में प्रदान की गई है। उपायुक्त ने बताया कि पुलिस द्वारा 12 मामलों में दर्ज एफआईआर  से 1 केस को कमेटी द्वारा रदद किया गया है और शेष 11 मामलों को पुलिस विभाग द्वारा पूर्ण रूप से छानबीन कर दस्तावेज  कमेटी को सौंपने तक केस लंबित रखा गया है।

इस अवसर पर उपायुक्त ने पुलिस विभाग को इस अधिनियम के अंतर्गत सभी दर्ज मामलों में गंभीरता से छानबीन करने के निर्देश दिए ताकि पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिल सके। इस अवसर पर जिला न्यायवादी रमेश चंद्रशेखर भाटिया  ने अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989(1995) के संदर्भ में विस्तार से प्रकाश डालते हुए चर्चा की। उन्होंने न्यायलय में पंजीकृत अनुसूचित जाति व जनजाति से संबंधित विभिन्न मामलों की स्थिति से अवगत करवाया।

बैठक में अध्यक्ष नगर परिषद घुमारवीं रीता सहगल, उप पुलिस अधीक्षक राज कुमार, उप पुलिस अधीक्षक घुमारवीं चंद्र पाल सिंह, जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल,सहायक निदेशक पशुपालन सतीश कुमार, उधान प्रसार अधिकारी अजय कुमार, अधिवक्ता संजीव कुमार, अधीक्षक उच्च शिक्षा अशोक कुमार, अधीक्षक प्राथमिक शिक्षा हरी कृष्ण सहित यशपाल धीमान, सीमा चंदेल व चंद्र शेखर सिंह, प्रेम लाल धीमान उपस्थित रहे।

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