उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में वैवाहिक मामले, तलाक को छोड़कर, बैंक से सम्बन्धित मामले, जमीनी विवाद, पानी व बिजली से सम्बन्धित बिल, श्रमिक विवाद, दुर्घटना मुआवजा सम्बन्धित इत्यादि मामले लिए जायेंगे।
उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि अगर किसी का इन मामलों में से कोई भी मामला न्यायलय में लम्बित है, तो वह सम्बन्घित न्यायलय में प्रार्थना पत्र देकर अपने मामले को इस लोक अदालत में लगवा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति इन मामलों में से सम्बन्धित मामला जो कि कोर्ट में नहीं है वह भी प्रार्थना पत्र देकर अपने मामले को इस लोक अदालत में लगवा सकता है व आपसी सहमति से अपने मामले का निपटारा करवा सकता है।
उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में यातायात से चालान से सम्बन्धित मामलों का निपटारा भी किया जायेगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत का लाभ उठाकर लोग अपने मामलों का आपसी सांझेदारी व सहमति से त्चरित न्याय पाना सुनिश्चिित कर सकते हैं।