हिमाचल : उपभोक्ता अदालत ने फ्लिपकार्ट पर लगाया इतना जुर्माना

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Himachal: Consumer court imposed such fine on Flipkart
Consumer Court

धर्मशाला:  जिला उपभोक्ता अदालत ने फ्लिपकार्ट पर जुर्माना लगाया है। मामला चार दिसंबर 2018 का है। कांगड़ा के शेखर गुलेरिया ने फ्लिपकार्ट से पार्कर के दो बाल पेन का सेट ऑर्डर किया गया था। ऑर्डर समय पर पहुंच गया, लेकिन जब उन्होंने चेक किया तो उसमें सिर्फ एक बाल पेन निकला। उसकी कीमत 304 रुपये थी, लेकिन कंपनी ने उनसे 650 रुपये वसूले।

शेखर गुलेरिया ने बताया कि उन्होंने कंपनी में इस बारे में कई बार शिकायत की, लेकिन फ्लिपकार्ट ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे हताश शेखर ने जिला उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया। उपभोक्ता अदालत ने इस मामले में फ्लिपकार्ट को 304 रुपये 9 फीसदी ब्याज के साथ वापस देने के आदेश दिए हैं।

साथ ही 3000 रुपये मुआवजा और मुकदमेबाजी पर खर्च के रूप में 2000 रुपये भी देने को कहा है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट को अपने सभी ग्राहकों को एक नोटिस जारी करने को कहा गया है। एक शपथपत्र कोर्ट में जमा करवाने का भी आदेश दिया गया है। ऐसा न करने पर कंपनी पर 50,000 रुपये का जुर्माना होगा।

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