कार्यालयों में सूचना प्राप्त करने के लिए नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि ऑनलाइन पोर्टल आरंभ करने से आमजन को आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन करने, सूचना प्राप्त करने और अपील करने में सहायता मिलेगी। इससे लोगों को उनके घर-द्वार पर ही सुविधा उपलब्ध हो सकेेगी तथा सरकारी कार्यालयों में सूचना प्राप्त करने के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट है कि सरकार पूरे पारदर्शी तरीके से जनता के प्रति जवाबदेही के साथ काम करना चाहती है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डाॅ. रामलाल मारकंडा, सचिव प्रशासनिक सुधार डाॅ. संदीप भटनागर और संयुक्त सचिव राजेश शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।
आरटीआई के लिए पोर्टल पर करना होगा आवेदन
आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसके बाद मांगी गई सूचना की जानकारी को पहले की तरह निर्धारित समय में उपलब्ध करवाया जाएगा। जैसे ही व्यक्ति इस सेवा का लाभ लेने के लिए आरटीआई पोर्टल पर आवेदन करेगा तो उसका नाम पंजीकृत हो जाएगा।
इसकी जानकारी उसे मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध हो सकेगी। यह सूचना 50 से 60 पेज तक ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगी।