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हिमाचल प्रदेश : हिमाचल में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू , जानें अब कितना लगेगा जुर्माना

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में नया मोटर व्हीकल एक्ट  लागू हो गया है. सरकार की ओर से इस संबंध में मंगलवार को मोटर वाहन अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी है. ऐसे में अब ट्रैफिक नियमों की अवेहलना पर भारी जुर्माना चुकाना पड़ेगा. अधिसूचना के अनुसार, वाहन चलाते मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया तो पहली बार ढाई हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा. लेकिन अब तीन साल की अवधि में फिर से फोने के इस्तेमाल का चालान होता है तो 15000 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा. बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5000 से 7500 रुपये के बीच जुर्माना लगेगा. बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5000 से 7500, बिना सही जानकारी दिए लाइसेंस हासिल करने पर 10000 से 15000 रुपये, अयोग्य ठहराने के बावजूद कंडक्टर बनने पर 5000 से 15 हजार तक जुर्माना तय किया गया है।
बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने पर 2000 से 6000 के बीच जुर्माना होगा. जुर्मानों की दरों को रिव्यू के दौरान बढ़ाया या घटाया जा सकता है. वाहन बनाने या डीलर या वाहन उपलब्ध कराने वाले ने अगर वाहन में किसी तरह का बदलाव किया तो उस पर एक लाख से डेढ़ लाख तक जुर्माना लगेगा. खुद कानून के नियम दरकिनार कर वाहन में बदलाव करने पर पांच से साढ़े सात हजार रुपये, तेज रफ्तार वाहन चलाने पर 3000 से 6000 रुपये, पब्लिक प्लेस पर रेसिंग या रफ्तार का ट्रायल करने पर 5000 से 15000, बिना पंजीकरण वाहन का उपयोग करने पर 3000 से 15000 जुर्माना लगेगा।

साइलेंस जोन या फिर पब्लिक प्लेस में लगातार हॉर्न बजाने पर भी जुर्माना तय किया गया है. इसके लिए 1500 से 3 हजार रुपये के बीच राशि तय की गई है. यदि कोई मालवाहक वाहन चैकिंग और वजन के लिए नहीं रुकता है तो साठ हजार रुपये जुर्माना राशि उसके देनी होगी. वहीं, आपातकालीन वाहन जैसे एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को रास्ता ना देने पर भी 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है।

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