प्राइवेट व्हीकल का टैक्सी की तरह प्रयोग वर्जित : RTO

News Updates Network
0
धर्मशाला :क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, प्रदीप कुमार ने आज यहां जानकारी दी है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत ज़िला में कोई भी व्यक्ति निजी वाहन को टैक्सी के रूप में और निजी वाहन को व्यावसायिक तोर पर भी प्रयोग न करें। 

व्यावसायिक तोर पर अगर गाड़ी का प्रयोग करना है तो गाड़ी फर्म के नाम पर पंजीकृत होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है तो उसके विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि निजी वाहन के टैक्सी के रूप में प्रयोग पर निगरानी रखने के लिए समय-समय पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण किया जा रहा है। 

उन्होंने बताया कि 27 अक्तूबर, 2021 के बाद से अब तक कांगड़ा जिला में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (उड़नदस्ता) द्वारा 58 निजी वाहनों का चालान किया गया है और उनसे 3,21,000 रुपए जुर्माने के रूप में वसूल किया गया है।

Post a Comment

0 Comments
Post a Comment (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Ok, Go it!
To Top